अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ीं, भारतपे ने दर्ज कराया केस, आरोप तय होने पर हो सकती है सजा-जुर्माना

By भाषा | Published: December 8, 2022 10:43 PM2022-12-08T22:43:32+5:302022-12-08T22:55:25+5:30

मामले में कंपनी भारतपे के एक प्रवक्ता ने इस बारे में कहा है कि ‘‘भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर तथा उनके परिजनों के खिलाफ दीवानी एवं फौजदारी कार्रवाई शुरू की है।’’

Problems increased Ashneer Grover and his family BharatPe filed case there may be punishment fine if charges framed | अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ीं, भारतपे ने दर्ज कराया केस, आरोप तय होने पर हो सकती है सजा-जुर्माना

फोटो क्रेडिट / लिंक्डइन-अश्नीर ग्रोवर

Highlightsअशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ते हुए दिख रही है। भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक पर कंपनी ने केस दर्ज करवाया है। ऐसे में अगर आरोप तय हुए तो उन्हें सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को गुरुवार को समन जारी किए है। ये समन भारतपे की उस याचिका पर जारी किए गए हैं जिनमें ग्रोवर और उनकी पत्नी को कंपनी के खिलाफ मानहानि करने वाले बयान देने से रोकने का आग्रह किया गया है। 

आपको बता दें कि भारतपे ने ग्रोवर और उनकी पत्नी पर कंपनी कोष में हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं और कथित धोखाधड़ी एवं हेराफेरी की क्षतिपूर्ति के तौर पर 88.67 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। 

उच्च न्यायालय ने ग्रोवर दंपती और परिजनों के खिलाफ समन जारी किया है

कंपनी ने ग्रोवर दंपती के खिलाफ न्यायालय से आपराधिक शिकायत करते हुए कहा है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी तथा अन्य परिजनों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवा देने वाले काल्पनिक विक्रेता बनाए और नियुक्ति के लिए कंपनी से ज्यादा पैसा वसूला है। 

उच्च न्यायालय ने इस दीवानी मामले और आपराधिक शिकायत पर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और तीन अन्य संबंधियों को समन जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी, 2023 को होगी। ऐसे में जिन लोगों को समन जारी किए गए हैं उनमें ग्रोवर के पिता, भाई और एक रिश्तेदार भी शामिल हैं। 

कंपनी का क्या कहना है

भारतपे ने अपनी याचिका में मांग की है कि कोष में कथित हेराफेरी की वसूली और इसके ब्याज समेत कंपनी की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान के एवज में ग्रोवर, जैन तथा तीन अन्य को ब्याज समेत 88.67 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। 

कंपनी ने प्रतिवादियों को उनकी संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि ग्रोवर ने गत मार्च में शीर्ष प्रबंधन के साथ विवाद होने पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया था जबकि उनकी पत्नी को पद से हटा दिया गया था। 

ग्रोवर दंपती और उसके परिजनों कंपनी के खिलाफ कर रहे है दुष्प्रचार- भारतपे

भारतपे की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्रोवर, जैन तथा उनके अन्य संबंधी कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को वे ट्वीट भी दिखाए जो प्रतिवादियों ने कंपनी से अलग होने के बाद किए हैं। 

कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस बारे में कहा, ‘‘भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर तथा उनके परिजनों के खिलाफ दीवानी एवं फौजदारी कार्रवाई शुरू की है।’’ 

कंपनी ने लिया है यह एक्शन

गौरतलब है कि कंपनी ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं, दीवानी मामले में कंपनी ने कोष में हेराफेरी के एवज में 83 करोड़ रुपये की और ग्रोवर के सार्वजनिक बयानों से हुई मानहानि के लिए पांच करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। 
 

Web Title: Problems increased Ashneer Grover and his family BharatPe filed case there may be punishment fine if charges framed

टेकमेनिया से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे