RSS मानहानि मामला: राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, भिवंडी कोर्ट ने जारी किए पेशी के आदेश
By कोमल बड़ोदेकर | Published: January 17, 2018 01:18 PM2018-01-17T13:18:04+5:302018-01-17T13:25:01+5:30
बीते साल सितंबर में हुए पेशी के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वह अपने हर शब्द पर कायम हैं।
आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आदेश जारी कर भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अप्रेल तक पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि भिवंडी इकाई के आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए अपनी याचिका में कहा था, 'उन्होंने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।' कुंटे का आरोप है कि राहुल गांधी के इस भाषण से आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने साल 2014 में एक रैली के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था।
Rahul Gandhi RSS defamation case in Bhiwandi : Court sets a new date for framing of charges against Rahul Gandhi as he was not present in court today, court allowed exemption application by his lawyer and directed Rahul Gandhi to remain present on 23rd April. #Maharashtrapic.twitter.com/rJIMHAIgxj
— ANI (@ANI) January 17, 2018
इससे पहले बीते साल सितंबर में इस मामले में हुई पेशी के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वह अपने हर शब्द पर कायम हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी।