राजस्थान हाई कोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत, फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

By विनीत कुमार | Published: July 24, 2020 11:32 AM2020-07-24T11:32:22+5:302020-07-24T11:41:38+5:30

राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट और बागी विधायकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। ये फिलहाल सचिन पायलट गुट के लिए राहत है।

Relief for Sachin Pilot and MLA as Rajasthan High Court directs status quo in case against Congress | राजस्थान हाई कोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत, फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

सचिन पायलट को फिर राजस्थान हाई कोर्ट से राहत (फाइल फोटो)

Highlightsसचिन पायलट को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली एक और राहत, यथास्थिति बनाए रखने का आदेशकोर्ट के फैसले के बाद अयोग्यता पर अब कोई कार्रवाई फिलहाल स्पीकर की ओर से नहीं की जा सकती है

कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को दिए गए अयोग्यता नोटिस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को फिलहाल राहत देते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।  बहरहाल, हाईकोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा। आगे की सुनवाई में इस मामले में कानूनों पर चर्चा की जाएगी।

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट, बागी विधायकों द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पर दायर याचिका में भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की मांग भी स्वीकार कर ली। दरअसल पायलट गुट की ओर ये केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका गुरुवार को दी गई थी। ये याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिये भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है। 

इसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि फैसले में देरी संभव है। बहरहाल, कोर्ट के इस आदेश के अब मायने ये हुए कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इससे पिछली हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


राजस्थान कांग्रेस में घमासान: अब तक क्या-क्या हुआ

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त किए गए उपमुख्यमंत्री पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है। पायलट और 18 विधायकों के अशोक गहलोत के बगावत के बाद कांग्रेस के अंदर चल रही लड़ाई सतह पर आ गई थी। बाद में स्पीकर की ओर से बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया कि क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए।

इसके बाद बागी विधायकों ने 16 जुलाई को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई यानी की आज फैसला सुनाने की बात कही थी और पायलट समेत बागी विधायकों के खिलाफ कोई कदम तब नहीं उठाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद साफ कर दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट इस संबंध में फैसला दे सकती है।

(भाषा इनपुट)

English summary :
In the disqualification notice given to the 19 rebel MLAs of the Congress, the Rajasthan High Court has given relief to Sachin Pilot faction and ordered to maintain status quo in the matter. Earlier, the Rajasthan High Court also accepted the demand to make the Government of India a party in a petition filed by Sachin Pilot, the rebel MLAs on the issue of disqualification.


Web Title: Relief for Sachin Pilot and MLA as Rajasthan High Court directs status quo in case against Congress

राजनीति से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे