लाइव न्यूज़ :

सचिन पायलट को राहत, अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

By विनीत कुमार | Updated: July 23, 2020 13:00 IST

राजस्थान में कांग्रेस के बीच जारी सियासी घमासान और राजस्थान हाई कोर्ट में अयोग्यता नोटिस को चुनौती दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट इस संबंघ में अपना फैसला सुना सकती है।

Open in App
ठळक मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों को अयोग्यता नोटिस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट सुना सकती है फैसलासुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है

राजस्थानकांग्रेस में जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस देने के खिलाफ आई याचिका पर आदेश दे सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधान सभा स्पीकर सीपी जोश के हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध को भी मानने से इनकार कर दिया। 

जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट अपना आदेश दे सकता है। इस पूरे मामले में अहम सुनवाई अब कल राजस्थान हाई कोर्ट में होनी है। माना जा रहा है कि कल हाई कोर्ट पूरे विवाद पर फैसला सुना सकता है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

कपिल सिब्बल ने रखी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलील

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी ने कहा कि हाई कोर्ट को कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इन बागी विधायकों में उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट भी शामिल हैं। 

इस विवाद पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में एक पीठ ने जोशी की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें शीर्ष अदालत के 1992 के किहोटो होलोहन मामले में दिए फैसले का जिक्र किया गया है। उस फैसले के अनुसार अदालत संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा की गई अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को निलंबित या अयोग्य ठहराने का फैसला ले। पीठ के उस सावाल के जवाब में सिब्बल ने यह बात कही, जिसमें उसने पूछा था कि अध्यक्ष के विधायकों को निलंबन या आयोग्य ठहराने के फैसले में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं। 

(भाषा इनपुट)

टॅग्स :सचिन पायलटसुप्रीम कोर्टराजस्थानअशोक गहलोतकांग्रेस
Open in App

संबंधित खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतSanchar Saathi App: विपक्ष के आरोपों के बीच संचार साथी ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि, संचार मंत्रालय का दावा

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतMCD Bypoll Results 2025: दिल्ली के सभी 12 वार्डों के रिजल्ट अनाउंस, 7 पर बीजेपी, 3 पर AAP, कांग्रेस ने 1 वार्ड जीता

भारतMCD by-elections Result: BJP ने चांदनी चौक और शालीमार बाग बी में मारी बाजी, कांग्रेस ने जीता संगम विहार ए वार्ड

राजनीति अधिक खबरें

राजनीतिDUSU Election 2025: आर्यन मान को हरियाणा-दिल्ली की खाप पंचायतों ने दिया समर्थन

राजनीतिबिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलीं पाखी हेगड़े, भाजपा में शामिल होने की अटकलें

राजनीतिBihar voter revision: वोटरों की सही स्थिति का पता चलेगा, SIR को लेकर रूपेश पाण्डेय ने कहा

राजनीतिबिहार विधानसभा चुनावः बगहा सीट पर बीजेपी की हैट्रिक लगाएंगे रुपेश पाण्डेय?

राजनीतिगोवा विधानसभा बजट सत्रः 304 करोड़ की 'बिना टेंडर' परियोजनाओं पर बवाल, विपक्ष का हंगामा