राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

By भाषा | Published: August 11, 2020 08:38 PM2020-08-11T20:38:00+5:302020-08-11T20:38:00+5:30

संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और बाद में पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

Rajasthan: BSP MLAs merger case will be heard in High Court on Thursday | राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

सांकेतिक तस्वीर (File Photo)

Highlightsइन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से अशोक गहलोत सरकार को मजबूती मिली और 200 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी की संख्या 107 हो गयी।विधायकों ने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में विलय के लिए याचिका दी थी और दो दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी से विलय हो गया।

जयपुर: राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के पिछले साल कांग्रेस में हुए विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया कि मंगलवार को बहस अधूरी रही और मामले पर अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

भाजपा के विधायक मदन दिलावर और बसपा ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल विलय को मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि यह विलय देश के दल-बदल कानून, संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के खिलाफ है।

विधानसभाध्यक्ष के वकील ने कहा कि याचिकाएं विचार योग्य नहीं है। संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और बाद में पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से अशोक गहलोत सरकार को मजबूती मिली और 200 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी की संख्या 107 हो गयी। विधायकों ने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में विलय के लिए याचिका दी थी और दो दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश के जरिए इसे मंजूरी दे दी। 

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