लाभ का पद मामले में आप विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग 17 मई को करेगा सुनवाई

By भारती द्विवेदी | Published: April 13, 2018 01:48 PM2018-04-13T13:48:24+5:302018-04-13T13:48:24+5:30

17 मई को तीन बजे लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग 20 विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा।

Election Commission of India to hear AAP MLAs Office of Profit case on 17 May | लाभ का पद मामले में आप विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग 17 मई को करेगा सुनवाई

लाभ का पद मामले में आप विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग 17 मई को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 13 अप्रैल: 'लाभ के पद' मामले में 23 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों राहत दी थी। विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए चुनाव आयोग सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 17 मई को तीन बजे लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग 20 विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा।


चुनाव आयोग द्वारा आप विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश के बाद 21  जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की उस सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के 20 विधायकों ने 'लाभ के पद' के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए 23 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। आप विधायकों ने न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की थी। 

23 मार्च को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से दोबारा सुनवाई करने को कहा था। इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताते हुए ट्वीट किया था, 'सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।'

Web Title: Election Commission of India to hear AAP MLAs Office of Profit case on 17 May

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