रवीश-अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों को अश्लील मैसेज भेजे जाने के विवाद पर DoT ने 'नोट' दो हफ्ते में लिया वापस
By नियति शर्मा | Published: March 5, 2019 03:17 PM2019-03-05T15:17:02+5:302019-03-05T15:17:02+5:30
आशीष जोशी को 26 फरवरी निलंबित किया जा चुका है। जोसी को निलंबित करने का यह फैसला उनके दिल्ली पुलिस को लिखी एक चिट्ठी के बाद किया गया।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 'अश्लील और गलत संदेशों' को भेजने के लिए दूरसंचार नेटवर्क के दुरुपयोग संबंधी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दो सप्ताह पहले भेजे गये 'नोट' को वापस ले लिया है। यह नोट 19 फरवरी को 9 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को DoT में तब कंट्रोलर ऑफ कॉम्यूनिकेशन (संचार नियंत्रक) के पद पर रहे अधिकारी आशीष जोशी की ओर से भेजा गया था।
जोशी को वैसे 26 फरवरी को निलंबित किया जा चुका है। जोशी को निलंबित करने का यह फैसला तब आया जब उन्होंने दिल्ली पुलिस कमीश्नर अमुल्य पटनायक को पत्र लिखकर आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा की ओर से ट्विटर पर जाले एक वीडियो पर आपत्ति जताई थी।
जोशी की ओर से टेलीकॉम ऑपरेटर को भेजे गये नोट में लिखा था, 'रवीश कुमार, अभिसार शर्मा आदि मशहूर लोगों को आये दिन उनके मोबाइल फोन पर अश्लील व भद्दे मैसेज मिलते रहते हैं। इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अश्लील मैसेज भेजने वाले ग्राहकों के खिलाफ कार्यवाई करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर इस मामले पर उठाये गये कदम की रिपोर्ट भेजी जाए।'
संचार मंत्रालय के सीनियर अधिकारी से जब नोट वापस लेने के संबंध में पूछा गया तो अधिकारी ने कहा, 'प्रत्येक प्राप्तकर्ता को अलग-अलग ईमेल भेजे गए हैं और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली जरूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर तब तक किसी ग्राहक को ब्लॉक नहीं कर सकते जब तक कि किसी न्यायिक प्राधिकारी से आदेश न मिला हो। यह कार्य साइबर सेल का है जो जांच कर कार्रवाई के लिए कह सकती है। जिन्हें भी शिकायत है, वे संबंधित साइबर सेल में मामला दर्ज करवा सकते हैं।'