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राजस्थान: पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका, मास्क नहीं पहनने का आरोप

By प्रिया कुमारी | Updated: May 14, 2020 13:03 IST

राजस्थान केबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बिना मास्क पहने दिखाई देने के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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ठळक मुद्दे राजस्थान के केबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाविश्वेंद्र सिंह पर सार्वजनिक तौर पर बिना मास्क पहन कर आने का आरोप लगाया गया है

राजस्थान के केबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बिना मास्क पहने दिखाई देने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है। यह याचिका वकील पूनम चंद भंडारी ने राजस्थान हाई कोर्ट में की दायर है। इस याचिका में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर सार्वजनिक तौर पर बिना मास्क पहन कर आने का आरोप लगाया गया है।  

वकील पूनम चंद भंडारी ने इस मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के अलावा स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव, भरतपुर रेंज के पुलिस डीआईजी लक्ष्मण गौड़, भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी को प्रतिवादी बनाया है।  दायर की गई याचिका के मुताबिक सरकारी आदेश के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसा न करना अपराध है। 

वकील भंडारी ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया और इसलिए  क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है।  उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को अपनी शिकायत देने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आए। 

वहीं, इंडिया टुडे के अनुसार राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से याचिका के बारे में कहा कि, 'मैंने अपने खिलाफ अदालत में दायर याचिका के बारे में सुना है।' मालूम हो विश्वेंद्र सिंह, राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं। वह उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं।

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