कोच्चिः केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में कोरोनो वायरस के प्रकोप को देखते हुए आपातकालीन कार्यों को छोड़कर अदालत को आठ अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि Coronavirus के मद्देनजर आज से अगला आदेश जारी होने तक राज्य में पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा।
यह निर्णय आज अदालत की पूर्ण बैठक के दौरान लिया गया। यह निर्णय 24 मार्च से लागू होगा। अदालत आठ अप्रैल तक गुरुवार और शुक्रवार को सजा निलंबन, हिरासत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जमानत और अग्रिम जमानत जैसी कुछ आपातकालीन मामलों पर विचार करने के लिए खुलेगी। गर्मी की छुट्टी नौ अप्रैल से शुरू होती है।
इस सप्ताह अदालत अब गुरुवार को खुलेगी। विशेष पीठ का गठन करके जरूरी जनहित याचिकाओं पर विचार करने के लिए केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के अनुरोध पर भी सहमति हुई। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक और उसके सहयोगियों ने सोमवार को कहा कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे।
विपक्ष के नेता और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल को लिखे एक पत्र में कहा कि सत्र का चलना कोरोना वायरस से लड़ाई में समाजिक दूरी बनाए रखने के सरकार के अभियान के विपरीत है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार का निर्णय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसी संबंध में लोगों की भलाई को देखते हुए विधायक भी अपने क्षेत्र में रहेंगे।
द्रमुक नेता ने कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि द्रमुक का बहिष्कार सरकार का ध्यान रोकथाम की तरफ खींचने में मदद करेगा।’’ द्रमुक व्हिप आर सक्करपाणी, कांग्रेस विधायक दल के नेता के आर रामसामी और आईयूएमएल के विधायक के ए एम मोहम्मद अबूबकर ने सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी 31 मार्च तक सत्र का बहिष्कार करेगी।