बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग के बीच उत्पन्न हुई टकराव की स्थिति, मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट
By एस पी सिन्हा | Published: February 17, 2021 08:12 PM2021-02-17T20:12:55+5:302021-02-17T20:12:55+5:30
चुनाव आयोग ने ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआईएल को एनओसी नहीं दे रही है। ऐसे में समय से ईवीएम नहीं मिली तो पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा।
पटना,17 फरवरी। केंद्रीय चुनाव आयोग और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की आपूर्ति के मुद्दे पर केन्द्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम के प्रयोग के लिए मंजूरी देने की मांग की है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआईएल को एनओसी दे, ताकि कंपनी पंचायत चुनाव कराने के लिए एम 3 मॉडल ईवीएम के साथ एसडीएमएम सहित सभी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करे। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने 21 जुलाई 2020 को सभी राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा कि पंचायत चुनाव एम 3 मॉडल ईवीएम से ही कराया जाए।
इसके साथ ही इस साल यूपी में भी होनेवाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम के प्रयोग को मंजूरी दी गई है। ऐसे में बिहार में ईवीएम के प्रयोग की घोषणा की गई थी। जिसमें ईवीएम खरीदारी के लिए 125 करोड का बजट तैयार किया गया था, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक ईवीएम आपूर्ति करनेवाली कंपनी को बिहार में आपूर्त के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।
बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करनेवाला है। राज्य निर्वाचन आयोग यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिहार में नौ चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद ईवीएम को लेकर पेंच फंस गया है। जबतक केन्द्रीय चुनाव आयोग अनुमति प्रदान नही करता है, तबतक बिहार में ईवीएम की आपूर्ति संभव नही है। ऐसे में अब मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और अदालत के निर्णय का इंतजार करना होगा।