अब 8 नहीं बल्कि 12 घंटे की हो सकती है आपकी शिफ्ट, बदला जा सकता है श्रम कानून

By राजेन्द्र सिंह गुसाईं | Published: November 23, 2020 11:14 AM2020-11-23T11:14:56+5:302020-11-23T11:14:56+5:30

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केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संसद में रोजाना काम के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे किए जाने का प्रस्‍ताव दिया है।

हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों (48 घंटे) में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। इसके साथ ही वीकली ऑफ भी बढ़ाया जा सकता है।

फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट छह दिनों तक रहती है, जिसमें एक वीकली ऑफ होता है।

वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का वीकली ऑफ मिलता है।

इस नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी।

इसके मुताबिक 3 दिन का वीकली ऑफ भी मिलेगा।

किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा।

नए नियमों के मुताबिक लगातार पांच घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का इंटरवल देना होगा।

कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से ज्‍यादा लगातार काम नहीं करेगा।