लाइव न्यूज़ :

इनकम टैक्स विभाग ने 15 लाख टैक्सपेयर्स को 24,792 करोड़ लौटाए, देखें अपना स्टेटस

By संदीप दाहिमा | Updated: May 20, 2021 11:33 IST

Open in App
1 / 15
आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि 17 मई तक 15 लाख से अधिक करदाताओं को 24,792 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी।
2 / 15
विभाग ने ट्विटर पर कहा कि इस राशि में 7,458 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर शामिल है।
3 / 15
इसके अलावा कंपनी टैक्स के रूप में 17,334 करोड़ रुपये वापस किए गए।
4 / 15
आयकर विभाग के मुताबिक, CBDT ने 1 अप्रैल, 2021 से 17 मई, 2021 के बीच 15 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया.
5 / 15
विभाग के अनुसार, 14.98 लाख मामलों में 7,458 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत आयकर रिफंड वापस किए गए। वहीं 43,661 मामलों में कंपनी को 17,334 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। हालांकि, आयकर विभाग ने रिफंड के वित्तीय वर्ष को स्पष्ट नहीं किया है।
6 / 15
हालांकि, यह रिफंड वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न के लिए माना जाता है।
7 / 15
31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने 2.38 करोड़ करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया। वित्त वर्ष 2021-21 में जारी किया गया रिफंड वित्त वर्ष 2019-20 में जारी 1.83 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 43.2 प्रतिशत अधिक है।
8 / 15
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसके वेरिफिकेशन के बाद जब उसे भेजा जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे वेरिफाई करना शुरू कर देता है.
9 / 15
यदि आपका दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो धनवापसी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में या चेक द्वारा वापस कर दी जाती है। लेकिन आईटीआर प्रोसेसिंग में कुछ समय लगता है। आपकी स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की आवश्यकता है।
10 / 15
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए डैशबोर्ड विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद व्यू रिटर्न और फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर जाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।
11 / 15
इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर जाने के बाद, यह आपको दिखाएगा कि आपका आईटीआर उस स्थान पर संसाधित किया गया है या सत्यापन के लिए लंबित है।
12 / 15
यदि आपका आईटीआर यह नहीं दिखाता है कि इसे सत्यापित किया गया है, तो आप अपने आधार कार्ड की सहायता से पुन: सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
13 / 15
इसके अलावा, आप भारतीय डाकघर के सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से केवल आयकर सीपीसी कार्यालय में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी फॉर्म भेज सकते हैं।
14 / 15
इसके अलावा, आप भारतीय डाकघर के सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से केवल आयकर सीपीसी कार्यालय में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी फॉर्म भेज सकते हैं। आपको उस स्थान पर सफलतापूर्वक सत्यापित के रूप में लिखे जाने तक धनवापसी के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।
15 / 15
यदि आईटीआर संसाधित नहीं होता है, तो करदाता सीपीसी या एक्सेस अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। करदाता यह भी अनुरोध कर सकता है कि आईटीआर प्रसंस्करण में तेजी लाई जाए।
टॅग्स :आयकरआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्न
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

भारत अधिक खबरें

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल