मोदी सरकार पर है इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने का दबाव, जानिए क्या है वर्तमान टैक्स रेट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 31, 2019 07:33 PM2019-01-31T19:33:28+5:302019-01-31T19:33:28+5:30

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ढाई लाख रुपये सालाना आय तक- कोई टैक्स नहीं देना होता

ढाई लाख रुपये से पाँच लाख रुपये सालाना आय तक- पाँच प्रतिशत टैक्स

पाँच लाख रुपये से 10 लाख रुपये सालाना आय तक - 20 प्रतिशत टैक्स

10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय पर- 30 प्रतिशत टैक्स

80-C के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट

अभी आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है।

सीआईआई की माँग है कि सेक्शन 80सी के तहत ढाई लाख रुपये तक के निवेश को कर मुक्त किया जाए।