Pan-Aadhaar Link: आधार से पैन को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक, जानें प्रोसेस

By सतीश कुमार सिंह | Published: September 19, 2021 05:01 PM2021-09-19T17:01:55+5:302021-09-19T17:06:29+5:30

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सरकार ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।

सीबीडीटी ने कहा, "पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।"

आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।

बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है।

एसएमएस के माध्यम से लिंक करनाः  567678 या 56161 नंबरों पर एक एसएमएस भेजें। प्रारूप UIDPAN (स्पेस) 12-अंकीय आधार कार्ड नंबर (स्पेस) 10-अंकीय पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। फिर आपको अपने पैन-आधार लिंकिंग स्थिति के बारे में अपडेट करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि इसे तभी लिंक किया जाएगा जब आधार और पैन दोनों पर करदाता की जन्मतिथि एक समान हो।