West Bengal: इस्तीफ़ा देने से इनकार के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को किया बर्खास्त

By रुस्तम राणा | Updated: May 7, 2026 20:53 IST2026-05-07T20:44:00+5:302026-05-07T20:53:02+5:30

मंगलवार को पार्टी नेताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने ज़ोर देकर कहा कि वह अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी और दबाव के आगे झुकेंगी नहीं।

West Bengal Governor Dismisses Mamata Banerjee Cabinet After Refusal To Resign | West Bengal: इस्तीफ़ा देने से इनकार के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को किया बर्खास्त

West Bengal: इस्तीफ़ा देने से इनकार के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को किया बर्खास्त

Highlightsराज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा भंग कर दीइससे पहले टीएमसी की प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से पद छोड़ने की मांगों को खारिज कर दिया थाममता ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम "जनादेश नहीं, बल्कि एक साज़िश" था

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा भंग कर दी। यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब राज्य चुनावों में पार्टी को मिली करारी हार के बावजूद, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से पद छोड़ने की मांगों को खारिज कर दिया था। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम "जनादेश नहीं, बल्कि एक साज़िश" था और उन्होंने इस फैसले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

मंगलवार को पार्टी नेताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने ज़ोर देकर कहा कि वह अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी और दबाव के आगे झुकेंगी नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक को मज़बूत करने का भी संकल्प लिया और कहा कि उनकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी और सड़कों पर भी जारी रहेगी।

राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी

राज्य सरकार का यह विघटन टीएमसी सरकार की विधानसभा का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त होने के बाद हुआ है। बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार 2021 में सत्ता में वापस आई थी।

लोक भवन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (b) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल, श्री आर. एन. रवि ने 07 मई 2026 से प्रभावी पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत निहित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू हो गया है।"

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