31 दिसंबर से पहले निपटा लें फाइनेंस से जुड़े अपने ये 5 जरूरी काम, नए साल से बदल जाएंगे नियम, फिर होगी परेशानी

By रुस्तम राणा | Published: December 23, 2023 08:35 PM2023-12-23T20:35:27+5:302023-12-23T22:18:38+5:30

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जहां मौजूदा साल 2023 अलविदा कहने को तैयार है तो वहीं नया साल 2024 आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। लेकिन उससे पहले फाइनेंस से जुड़े कुछ जरूरी काम इसी साल के अंत होने से पहले निपटा लें। क्योंकि नए साल में ये नियम बदल जाएंगे, जिससे कई लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये काम इस प्रकार हैं -

1. जिन टैक्‍सपेयर्स ने अभी तक ये आईटीआर फाइल नहीं भरा है ऐसे लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा। वरना एक जनवरी से और ज्‍यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।

2. आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित करा लें, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है।

3. नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जिन यूपीआई आईडी का इस्‍तेमाल पिछले एक साल से नहीं किया जा रहा है, वे बंद हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उससे तुरंत ट्रांजेक्‍शन कर लेना चाहिए।

4. भारतीय स्‍टेट बैंक की अमृत कलश फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट स्कीम भी 31 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगी। यह 400 दिन की एफडी योजना है, जो 7.60% तक का ब्याज दे रही है। इसमें प्रीमैच्‍योर और लोन की सुविधा दोनों मिलती है।

5. अगर आप स्‍टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए, अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसी प्रकार म्‍यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो भी नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है।