लाइव न्यूज़ :

इनकम टैक्स कानून में 1 सितंबर से लागू होंगे ये 7 बड़े बदलाव, जान लें वरना होगा भारी नुकसान!

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: August 31, 2019 08:07 IST

वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश हुआ. लिहाजा, कई टैक्स बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे. जानें इनकम टैक्स कानून में 1 सितंबर से लागू होने वाले 7 बड़े बदलाव...

Open in App

बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं अमूमन 1 अप्रैल से लागू होती हैं. चूंकि वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश हुआ. लिहाजा, कई टैक्स बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे. यहां टैक्स में कुछ प्रमुख बदलावों का उल्लेख किया जा रहा है जो रविवार से प्रभावी होंगे.

- एक सितंबर से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टीडीएस काटने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा गणित लगाना होगा. कैलकुलेशन में आपको क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, बिजली बिल जैसी अन्य सेवाओं के लिए किए जा रहे भुगतान को भी ध्यान में रखना होगा. पहले खरीदार प्रॉपर्टी के लिए किए गए पेमेंट से टैक्स काट लेते थे. हालांकि, टीडीएस की रकम कैलकुलेट करने में कुल राशि से क्लब मेंबरशिप फीस इत्यादि जैसे अन्य भुगतान को घटाना पड़ता था.

- एक साल के दौरान बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते से एक करोड़ रुपए से ज्यादा निकालते हैं तो सितंबर से टीडीएस वसूला जाएगा. लोग बड़े मूल्य के कैश ट्रांजेक्शन न करें, इस मकसद से यह कदम उठाया गया है.

- पेशेवरों को भुगतान पर टीडीएस एक सितंबर से ठेकेदार और पेशेवरों को 50 लाख रुपए (सालाना) से ज्यादा किए गए भुगतान पर 5% की दर से टैक्स टीडीएस काटना होगा. इसका मतलब यह है कि अगर कोई घर की मरम्मत, शादी-ब्याह या किसी अन्य काम के लिए पेशेवर को इस सीमा से ज्यादा भुगतान करता है तो इस पर टैक्स काटना होगा.

- लाइफ इंश्योरेंस के टैक्सेबल हिस्से पर टीडीएस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पर मिली रकम अगर टैक्सेबल है तो कुल इनकम वाले हिस्से पर 5% की दर से टीडीएस काटा जाएगा. कुल इनकम वाले हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए कुल प्राप्त हुई रकम में से दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाया जाता है.

- बैंकों को छोटे ट्रांजेक्शन की भी देनी पड़ सकती है जानकारी. अभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक सीमा तक किए गए ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी पड़ती थी. यह सीमा 50000 रुपए या इससे ज्यादा की होती थी. लेकिन, अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है. एक सितंबर से बैंकों को इससे कम मूल्य के ट्रांजेक्शन की भी जानकारी देनी पड़ सकती है.

- आधार से लिंक नहीं होने पर अमान्य होगा पैन. जुलाई में पेश बजट 2019 से पहले के नियमों के मुताबिक, एक तय समयसीमा के अंदर आधार के साथ लिंक नहीं हुए पैन अवैध हो जाते. इसका मतलब होता कि जिनके पैन अमान्य होते, उन्हें बगैर पैन के मान लिया जाता है.

- पैन के बदले आधार का हो सकता है इस्तेमाल. बजट 2019 में एक और बड़ी घोषणा हुई, वह थी पैन और आधार की इंटर-चेंजिएबिलिटी यानी आपस में अदला-बदली. जानकारों ने कहा, ''हालांकि, पैन के बदले आधार को कुछ तय ट्रांजेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है.''

टॅग्स :आयकरआयकर विभाग
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबारएक दिन में कितना कर सकते हैं नकद लेनदेन? जानें ये नियम वरना आ जाएगा आयकर विभाग का नोटिस

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड