सीबीडीटी ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

By भाषा | Published: September 26, 2019 11:15 PM2019-09-26T23:15:40+5:302019-09-26T23:15:40+5:30

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

The CBDT has extended the date of submission of ITR for audit matters till October 31 | सीबीडीटी ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

सीबीडीटी ने ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

सीबीडीटी ने देर रात जारी बयान में कहा, "देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने का फैसला किया है। यह उन लोगों से संबंधित है, जिनके खाते के लिए ऑडिट की जरूरत होती है।"

विभाग ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी जायेगी। इस श्रेणी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले आडिट करने की आवश्यकता होती है।

Web Title: The CBDT has extended the date of submission of ITR for audit matters till October 31

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