‘शून्य’ जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिये एसएमएस सेवा, 22 लाख करदाताओं को होगा फायदा
By भाषा | Published: June 9, 2020 03:26 AM2020-06-09T03:26:17+5:302020-06-09T03:26:17+5:30
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था। इसके तहत शून्य रिटर्न एसएमएस सुविधा के जरिये भरने की अनुमति करदाताओं को दी गयी थी।
नयी दिल्ली: सरकार ने सोमवार को शून्य मासिक जीएसटी (माल एवं सेवा कर) रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिये एसएमएस (शार्ट मैसेजिंग सर्विस) सेवा शुरू की। इससे करीब 22 लाख पंजीकृत करदाताओं को लाभ होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा, ‘‘करदाताओं की सुविधा के लिये बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सोमवार से उन्हें एसएमएस के जरिये जीएसटीआर-3बी फार्म में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न भरने की अनुमति दे दी है।’’
इससे 22 लाख पंजीकृत करदाताओं के लिये जीएसटी का अनुपालन करना सरल होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें साझा पोर्टल पर अपने एकाउंट पर ‘लॉग इन’ करना होता और उसके बाद हर महीने रिटर्न फाइल करना होता। शून्य रिटर्न आगामी महीने की पहली तारीख को 14409 पर एसएमएस- कर भेजा जा सकता है।
इस सुविधा के तहत जिन इकाइयों का फार्म जीएसटी-3बी में सभी सारणी में शून्य या कोई ‘एंट्री’ नहीं है, वे पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर एसएमएस के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उक्त रिटर्न का सत्यापन पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सुविधा के जरिये होगा। सीबीआईसी ने कहा कि जिन करदाताओं की देनदारी शून्य है, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर ‘लॉग ऑन’ करने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था। इसके तहत शून्य रिटर्न एसएमएस सुविधा के जरिये भरने की अनुमति करदाताओं को दी गयी थी। सीबीआईसी ने कहा, ‘‘जीएसटीएन पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से शून्य फार्म जीएसटीआर-3बी भरने के तरीके के बारे में जानकारी उपलब्ध है...।’’ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 1.22 करोड़ इकाइयां पंजीकृत हैं।