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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाः हर दिन जमा करें दो रुपये, 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन, जानिए कैसे होंगे हकदार

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 15, 2021 12:32 IST

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना लागू शुरू की है। श्रमिक सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन पा सकते हैं। 

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ठळक मुद्दे 18 से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।28 साल के व्यक्ति को 95 रुपए प्रति माह किश्त देनी होगी।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खास स्कीम की इसकी घोषणा की है। कम आय वाले मजदूर 2 रुपये हर दिन जमा करके हर माह 3000 और साल में 36000 रुपये पेंशन पा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। अभी तक 1 करोड़ से अधिक कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा कि 15000 रुपये के कम आय वाले मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ 60 साल के बाद लाभार्थियों को मिलेंगे। 

हर माह जमा करें 55 रुपये

इस योजना के तहत महीना में आपको 55 रुपये जमा करने होंगे। इस योजना में असंगठित क्षेत्रों के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर, ईंट-भट्टा कर्मकार आदि आते  हैं, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अगर आपका योगदान 150 रुपये हर माह है तो केंद्र सरकार 150 रुपये मिलाएगी।

इनको नहीं मिलेगा लाभ

लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि(EPF), नेशनल पेंशन स्किम (NPS) और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते है। इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

तो जीवनसाथी को पेंशन

डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से PM-SYM योजना में पात्र नागरिक को नामांकित करेगा। पात्र लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojan) के लाभार्थी

छोटे और सीमांत किसान

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

मछुआरे

पशुपालक

ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले

निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले

चमड़े के कारीगर

बुनकर

सफाई कर्मी

घरेलू कामगार

सब्जी तथा फल विक्रेता

प्रवासी मजदूर आदि

(PMSYM Yojana 2021) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाः कैसे करें आवेदन

आपके पास आधार कार्ड, बचत खाता और पहचान पत्र होना जरूरी। 

जनधन खाता (IFSC कोड के साथ) होना जरूरी है,साथ ही अपना एक​ मोबाइल नंबर भी जरूरी। 

पत्र व्यवहार का पता और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी। 

खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं।

प्रूफ के समय आप बैंक अधिकारी को पासबुक, चेकबुक दिखा सकते हैं। 

योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं।

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले।

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