इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ने का मैसेज वायरल, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 30, 2019 02:50 PM2019-08-30T14:50:12+5:302019-08-30T14:50:12+5:30

Message to increase income tax returns last date from August 31 is viral, know the truth of this? | इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ने का मैसेज वायरल, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ने का मैसेज वायरल, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

Highlightsआयकर दाताओं को 31 अगस्त 2019 तक अपना इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था।

इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल एक आदेश की कॉपी को गलत बताते हुए कहा कि ये अफवाह है। आयकर दाताओं को 31 अगस्त 2019 तक अपना इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था।

इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था। 

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