इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ने का मैसेज वायरल, जानें क्या है इसकी सच्चाई?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 30, 2019 02:50 PM2019-08-30T14:50:12+5:302019-08-30T14:50:12+5:30
इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल एक आदेश की कॉपी को गलत बताते हुए कहा कि ये अफवाह है। आयकर दाताओं को 31 अगस्त 2019 तक अपना इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी।
Income Tax Dept: An order is being circulated on social media pertaining to extension of due date for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine. Taxpayers are advised to file Returns within extended due date of 31 August, 2019. pic.twitter.com/xaKllRtgEX
— ANI (@ANI) August 30, 2019
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था।
इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था।