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अगर यहां खर्च हो रहा है आपका पैसा तो इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, करना होगा ये काम

By स्वाति सिंह | Updated: August 17, 2020 08:36 IST

इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 0 नवंबर, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। 

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ठळक मुद्देसरकार ने पांच लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आईटीआर फाइल करने से मुक्त कर रखा हैजो भी करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको जुर्माना देना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सभी टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। जो भी टैक्सपेयर्स समय पर अपना टैक्स नहीं भरते हैं अब उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने पांच लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को आईटीआर फाइल करने से मुक्त कर रखा है, लेकिन इससे ज्यादा की आय वालों को अपना रिटर्न भरना ही पड़ेगा जो भी करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। ITR फाइल न करने से लोगों को कई सारे आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। 

करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 0 नवंबर, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। 

सरकार ने पहले मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद सीबीडीटी ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने का समय बढ़ाया था।

ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

हाउस रेंटल एग्रीमेंट: आप लोगों में से बहुत टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो घर का रेंट तो देते हैं लेकिन सैलरी में एचआरए एड ना होने की वजह से उसे क्लेम नहीं कर पाते। लेकिन सेक्शन 80GG के अंतर्गत आप आईटीआर भरते वक्त इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब एग्रीमेंट में आपके नाम पर हो। 

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए है छूट: यह सही है की अगर आपने घर के किसी भी सदस्य के नाम पर कुछ भी इन्वेस्ट किया हैं तो उससे आने वाली इनकम पर टैक्स लगना अनिवार्य है। लेकिन वहीं आपका बच्चा दिव्यांग है और आपने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्ट किया है तो उससे आने वाली आय पर टक्स में छूट मिलती है। 

सेविंग्स अकाउंट पर पर इंटरेस्ट: अगर आपका सेविंग अकाउंट खुला है तो इसपर हर तीन महीने में टैक्स लगता है। लेकिन इकनम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80TTA के अंतर्गत सेविंग अकाउंट में 10,000 तक के इंटरेस्ट पर विभाग आपको छूट देता है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है तो वहां पर भी यही नियम लागू होता है। 

इन बीमारियां के हेल्थ कवर पर मिलती है छूट: एटेक्सिया, एड्स, कैंसर, डिमेंशिया, हैजा, थैलासीमिया, किडनी फेल होना, पार्किंसन, हीमोफीलिया, डिस्टोनिया और एफेशिया आदि। यह सब ऐसे हेल्थ कवर हैं जिनपर हुए खर्च पर टैक्स में छूट मिलता है। अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो उसके इलाज पर हुए खर्च में 80,000 रुपये के टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है।

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