लाइव न्यूज़ :

इनकम टैक्स भरने से पहले जान लें ये खास नियम, इन तरीकों से करें रिटर्न फाइल

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: July 6, 2018 18:32 IST

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। रिटर्न दाखिल करना सालों से कठिन माना जाता रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने आय से लेकर संपत्ति तक का ब्यौरा देना पड़ता है।

Open in App

नई दिल्ली, 6 जुलाई: आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। रिटर्न दाखिल करना सालों से कठिन माना जाता रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने आय से लेकर संपत्ति तक का ब्यौरा देना पड़ता है। इसी वजह से ज्यातर लोग इसे अंतिम समय में दाखिल करते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत में हर साल रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

सरकार ने इस साल रिटर्न दाखिल करने की आखरी तारीक 31 जुलाई 2018 तय किया है। 31 जुलाई 2018 के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को पेनल्टी देनी होगी। याद रखें कि सभी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करते समय अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है। टैक्सपेयर्स इन दो तरीकों से आयकर रिजर्न फाइल कर सकते हैं। 

पहला तरीका: ई-फाईलिंग

लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए आयकर विभाग ने हाल के सालों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन  रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है। ऑनलाइन  ई-फाइलिंग से लोग को अब लंबे कतारों में समय खराब नहीं करना पड़ता है। ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वे अपने अधिकांश करों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से लेंगी। ये प्रक्रिया न्यासों के अलावा हर किसी करदाता के लिए उपलब्ध होगा। ऑनलाइन ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं।

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।  

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

ई-वेरिफाई के कुल 4 तरीके हैं।

1- ई मेल ओटीपी या मोबाइल ओटीपी    2-आधार ऑथेंटिफिकेशन3-अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं।4-एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर इस पते पर भेज दें।5- इस पते पर भेजें अपना एकनॉलेजमेंट की कॉपी। Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

इन खास बातों का हमेशा रखें ख्याल तो बैंक अकाउंट में हमेशा बचेंगे ज्‍यादा पैसे

दूसरा तरीका

सबसे पहले इमकम टैक्स के वेबसाइट पर XML फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद इसे वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद ही XML फॉर्म डाउनलोड करें। बता दें कि वैलिडेट करने के बाद ही XML फॉर्म डाउनलोड हो पाएगा। इसके बाद आपको इमकम टैक्स के वेबसाइट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

मैनुअल फाइलिंग

ऑलाइन रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ लोग इसे  मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में से आप अपने लिए  एप्लीकेबल फॉर्म  भरें। ये फॉर्म आप इमकम टैक्स के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। जामा करने के बाद ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा।

(रिपोर्ट - विक्रमादित्य सिंह सोलंकी)

टॅग्स :आयकरआयकर विभाग
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबारएक दिन में कितना कर सकते हैं नकद लेनदेन? जानें ये नियम वरना आ जाएगा आयकर विभाग का नोटिस

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड