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कैसे भरें ITR, जानें फॉर्म भरने के ऑफलाइन-ऑनलाइन तरीके

By स्वाति सिंह | Updated: June 1, 2018 06:13 IST

टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फार्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है, और इसे करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है।

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नई दिल्ली, 1 जून: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं द्वारा ई- फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फार्म पांच अप्रैल को जारी किए थे। गौरतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फार्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है, और इसे करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है। 

आईटीआर-1 जिसे 'सहज' नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेतनभोगी तबके द्वारा किया जाता है। 50 लाख रुपये तक का वेतन, एक मकान, सावधि जमा और आवर्ति जमा जैसी जमा पूंजी से प्राप्त ब्याज आय वालों के लिये यह फार्म है। इस बार के फार्म में करदाताओं की अन्य क्षेत्रों में आय का ब्यौरा भी मांगा गया है। पिछले साल इस फार्म का इस्तेमाल तीन करोड़ करदाताओं ने किया था। 

आईटीआर- 2 फर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी व्यावसाय से होने वाली प्राप्ति और लाभ अथवा पेशे को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय है। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। व्यक्तियों और हिन्दु अविभाजित परिवार जिनके व्यावसाय अथवा पेशे से आय है वह आईटीआर-3 या फिर आईटीआर-4 में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 

आईटीआर फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं-

ऑफलाइन

आईटीआर फॉर्म-1 के ऑफलाइन फॉर्म भरने में रिटर्न पेपर फॉर्म में भरना होगा। इसके साथ ही पेपर रिटर्न जमा करते वक्त डिपार्टमेंट से आपको एक रसीद दी जाती है।  इनकम टैक्स कानून के मुताबिक सिर्फ कुछ व्यक्तियों के पास ही पेपर फॉर्म में आई-टी रिटर्न भरने का ऑप्शन होता है।  जैसे-वरिष्ठ नागरिक (80 साल या उससे ऊपर) या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिन्होंने रिटर्न में इनकम टैक्स में रिटर्न के लिए दावा नहीं किया और उनकी इनकम सालाना 5,00,000 रुपये है। 

ऑनलाइन 

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इसके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर ऑप्शन 'फाईलिंग इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज में आपका पैन नंबर दिखाया जाएगा।  जिसके बाद आपको मूल्यांकन वर्ष, ITR फॉर्म का नाम और सबमिशन मोड का सेलेक्ट करना होगा। फिर वहां दो ऑप्शन दिखेगा।  पहले पर आधार ओटीपी के द्वारा आप अपने रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते हैं।  इसके अलावा दूसरे ऑप्शन मे पोस्ट के द्वारा प्रिंट आउट भेज कर रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते है इन दोनो ऑप्शन मे से किस भी एक को सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  

वहां फिर अपनी इनकम की डिटेल, कटौती और अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना होगा।  इसके बाद रिटर्न या टैक्स की कैल्कुलेशन जो भुगतान करने के लिए होगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।  यहां आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।  और अगर इसका रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें।  

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