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6 आसान स्टेप में फाइल करें ऑनलाइन एडवांस टैक्स, 31 मार्च है लास्ट डेट

By आदित्य द्विवेदी | Updated: March 30, 2018 08:46 IST

6 स्टेप में जानिए ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने का आसान तरीका। उमंग और आयकर सेतु जैसे सरकारी मोबाइल ऐप्लीकेशन भी आपका काम आसान कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भी 31 मार्च तक भरने की हिदायत दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस और स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ आसान स्टेप में इसे फाइल कर सकते हैं। उमंग और आयकर सेतु जैसे सरकारी मोबाइल ऐप्लीकेशन भी आपका काम आसान कर सकते हैं। पांच स्टेप में जानिए ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने का आसान तरीका।

स्टेप-1:सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने की वेबसाइट (http://www.tin-nsdl.com) पर लॉग-इन की कीजिए।

स्टेप-2: ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर Services-pay tax online पर क्लिक कीजिए। एक नया पेज e-payment खुलकर सामने आ जाएगा।

स्टेप-3: यहां कई तरह के चालान का विकल्प दिखाई देगा। अगर आप इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स फाइल कर रहे हैं तो ITNS 280 चालान पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स पेमेंट करने के लिए फॉर्म 26 QB आदि चालान शामिल हैं।

स्टेप-4: यहां उचित चालान पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जहां पैन नंबर और टैन नंबर की जानकारी मांगी जाएगी। इसी पेज पर आपको उस बैंक का नाम भरना जिसके जरिए इनकम टैक्स की पेमेंट करेंगे।

स्टेप-5ः एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा। यहां आपकी सारी डीटेल्स दिखाई देगी। इसे दोबारा से पढ़ लीजिए। अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारा जा सकता है। यहां से सबमिट दबाने के बाद नेटबैंकिंग की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां यूजर नेम और पासवर्ड की डीटेल्स भरनी है।

स्टेप-6ः अब फाइनेंसियल/एसेसमेंट इयर के इनकम टैक्स की डीटेल्स भर दीजिए। सबमिट कर दीजिए। अब एक नई विंडो में चालान काउंटर फाइल दिखेगा। इसमें चालान आइडेंटिफेशन नंबर (CIN) पेमेंट डीटेल्स और बैंक की जानकारी होगी। यही इनकम टैक्स फाइल करने का सबूत है। इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किया जाएगा।

2015-16 और 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2018 है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपने बैंक का स्टेटमेंट अपने पास रख लें। इसके साथ कंपनी द्वारा दिया गया फॉर्म 16 और पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी रखें।

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