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किराये पर दिए गए घर के लिए मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, नहीं रहेगा मकान पर कब्जा होने का डर

By संतोष ठाकुर | Updated: July 12, 2019 08:35 IST

यह नया कानून देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभावी होगा. जब भी कोई संपत्ति किराये पर दी जाएगी तो उसके दो महीने के अंदर मकान मालिक और किरायेदार को रेंट अथोरिटी को सूचित करना होगा.

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देश में रेंटल या किराये के घरों को गति देने के लिए सरकार इससे संबंधित एक मॉडल एक्ट लेकर आई है. इस पर सभी राज्यों और अन्य लोगों से 1 अगस्त 2019 तक सुझाव और शिकायत आमंत्रित किए गए हैं. उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. मॉडल एक्ट का प्रारूप आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है.केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से लाए गए इस मॉडल एक्ट में कहा गया है कि एक बार प्रभावी होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को बिना लिखित समझौते के किराये पर ले या दे नहीं पाएगा. इसके अलावा संपत्ति को किराये पर देने के बाद उस अथोरिटी को सूचित करना होगा, जो किरायेदारी के मामलों को सूचीबद्ध करेगी. जिसके आधार पर संबंधित अथोरिटी उस संपत्ति के किराये पर दिए जाने को लेकर एक खास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगी.एक बार मॉडल एक्ट के कानून बनने के बाद मंत्रालय की ओर से इसे विभिन्न राज्यों को जारी किया जाएगा, जिससे वे अगर चाहेंगे तो उसे बिना किसी बदलाव या फिर बदलाव के साथ अपने यहां पर लागू कर पाएंगे. मॉडल एक्ट के मुताबिक रिहायशी संपत्ति के मामले में दो महीने और व्यसायिक संपत्ति के मामले में एक महीने के किराये के बराबर ही सुरक्षा या सिक्यूरिटी राशि हासिल की जा सकेगी.यह नया कानून देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभावी होगा. जब भी कोई संपत्ति किराये पर दी जाएगी तो उसके दो महीने के अंदर मकान मालिक और किरायेदार को रेंट अथोरिटी को सूचित करना होगा. जिसके उपरांत सात दिन में अथोरिटी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा.बंद पड़े हैं 1.1 करोड़ घरएक अधिकारी ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 1.1 करोड़ घर बंद पड़े हैं. वर्तमान किराया कानूनों की वजह से मकान मालिक को यह आशंका रहती है कि उनकी संपत्ति पर कब्जा हो सकता है. जिसकी वजह से वह किराये पर देने की जगह अपने घर को बंद रखते हैं. यही वजह है कि सभी के लिए 2022 तक आवास के तहत इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है.

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