नई दिल्ली, 10 जुलाई: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जमा राशि की निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। EPFO का ये नियम कर्मचारियों के हित में देखा जा रहा है। नए नियम के मुताबिक कोई कर्मचारी अगर नौकरी छोड़ने के एक महीने के बाद अपनी कुल जमा भविष्य निधि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है। इसका बचा हुई 25 प्रतिशत हिस्सा आप बेरोजगार होने के दो महीने बाद निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ यह सुविधा स्वयं की या बच्चों की शादी होने, घर खरीदने और बच्चों की पढ़ाई आदि जैसे खर्चों के लिए दे रहा है। इसके अलावा भी कई कारणों से आंशिक ईपीएफ निकाला जा सकता है। यहां तक की मेडिकल के लिए कर्मचारी बेसिक 6 महीने की सैलरी और डायट अलाउंस निकाल सकता है। लेकिन मेडिकल लेने के लिए आपको कंपनी और डॉक्टर के हस्ताक्षर किए हुए प्रमाण पत्र देना होगा।
अच्छे रिटर्न के लिए एनपीएस में करें इन्वेस्ट, बन जाएंगे करोड़पति
शादी की नियम के लिए आप अपने परिवार में किसी भी शख्स की शादी के लिए ईपीएफ से ब्याज के साथ अपने हिस्से का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 7 सालों के सदस्य होना चाहिए।
शिक्षा के लिए अगर आप किसी के 10वीं पास होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मदद चाहते हैं तो आप ईपीएफ से अपने पास एक 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आपको कम से कम 7 सालों के सदस्य होना चाहिए।
लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!