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ईएसआई लाभार्थी को तोहफा, घर के 10 किमी के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं तो निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 19, 2021 20:41 IST

ईएसआई के अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

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ठळक मुद्देलाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी।

नई दिल्लीः ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।

आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ऐसे में अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।’’

मंत्रालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआई के पैनल में शामिल अस्पताल में ओपीडी (बाह्य मरीज विभाग) सेवाओं को मुफ्त प्राप्त करने के लिए वहां जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।’’

ऐसे लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा।

बयान के अनुसार यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके। 

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