कोरोना का असर: आधार-पैन कार्ड लिंक की तारीख बढ़ी आगे, जानें अब क्या हुई आखिरी डेट
By निखिल वर्मा | Published: March 24, 2020 02:57 PM2020-03-24T14:57:09+5:302020-03-24T15:21:14+5:30
आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है.
कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जरूरी घोषणा करते हुए आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी।
Postponed to June 30th, 2020: Aadhar-PAN linking date and Vivad Se Vishwas Scheme (from April 1 to June 30, no additional 10% payment)
— ANI (@ANI) March 24, 2020
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक
अगर आपने पैन कार्ड से आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN Card कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है।
लिंक नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान
पहले 31 मार्च 2020 तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी था। सरकारी आदेश के अनुसार आप अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट (PAN) नंबर निष्क्रिय का इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद किसी भी जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर देने पर आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। इससे पहले आधार-पैन लिकिंग डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किया गया था।
आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी
कोरोना वायरस के खतरे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि देर से पैसे जमा करने पर ब्याज दर 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया है।
The last date for the income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. For delayed payments interest rate has been reduced from 12% to 9%: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Q3OHoh86SZ
— ANI (@ANI) March 24, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई
-विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है, टैक्स विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा