उच्च न्यायालय ने कुश्ती कोच की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: November 12, 2021 16:28 IST2021-11-12T16:28:19+5:302021-11-12T16:28:19+5:30

उच्च न्यायालय ने कुश्ती कोच की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 12 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 79 वर्षीय कुश्ती कोच जगरूप सिंह राठी की द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनपर्यंत) से नजरअंदाज करने के खेल मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मंत्रालय को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब देने को कहा। उन्होंने मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी को सूचीबद्ध किया।
राठी ने मंत्रालय के दो नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनपर्यंत) पाने वाले प्रशिक्षकों के नामों की सूची जारी की गयी थी। चयन समिति ने जिन प्रशिक्षकों के नामों की सिफारिश की थी उनमें राठी भी शामिल थे लेकिन मंत्रालय ने उनका नाम हटा दिया था।
केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने मंत्रालय की ओर से नोटिस को स्वीकार किया।
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