नयी दिल्ली, 18 फरवरी केंद्र ने गुरूवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसके पास राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को ‘जरूरत और बदलाव की परिस्थितियों में’ मान्यता प्रदान करने के संबंध में खेल संहिता के प्रावधानों में राहत देने का अधिशासी अधिकार है।
खेल मंत्रालय द्वारा एक हलफनामे में उस आवेदन के जवाब में यह बात कही गयी जिसमें एक फरवरी को महासंघ को मान्यता देने के संबंध में छूट देने और राहत देने के लिये खेल संहिता में शामिल किये गये खंड पर रोक लगाने की बात की गयी थी।
आवेदन दायर करने वाले वकील राहुल मेहरा ने दावा किया कि मंत्रालय राहत देने के खंड को शामिल कर अदालत के आदेश को ‘नकारने’ या ‘निरस्त’ करने की कोशिश कर रहर था जिसमें महासंघ को मान्यता देने से पहले खेल संहिता का पालन करना जरूरी था।
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