स्टाम्प ड्यूटी में मिल सकती है 3% तक छूट राजस्व विभाग का प्रस्ताव, मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: August 18, 2020 07:19 AM2020-08-18T07:19:24+5:302020-08-18T08:38:13+5:30
राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने 'लोकमत समाचार' को बताया कि सीधे स्टाम्प ड्यूटी कम करना अथवा उसमें बदलाव करना उचित नहीं होगा. लेकिन, निर्माण कार्य क्षेत्र को गति देने के लिए कुछ ठोस फैसला किया जा रहा है. इससे घरों की बिक्री में तेजी आएगी.
अतुल कुलकर्णी
मुंबई: कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के चलते राज्य को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फी से होनेवाली आय में चार माह (अप्रैल से जुलाई) में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. लिहाजा, सरकार अब निर्माण कार्य व्यवसाय को गति देने के लिए दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी में 3% और जनवरी से मार्च तक तीन माह में 2% छूट देने पर विचार कर रही है.
राजस्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. अब मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है. राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने 'लोकमत समाचार' को बताया कि सीधे स्टाम्प ड्यूटी कम करना अथवा उसमें बदलाव करना उचित नहीं होगा. लेकिन, निर्माण कार्य क्षेत्र को गति देने के लिए कुछ ठोस फैसला किया जा रहा है. इससे घरों की बिक्री में तेजी आएगी.
2019-20 में घरों की रजिस्ट्री से सरकार को 13,304.42 करोड़ रुपए की आय हुई थी. लेकिन, अप्रैल से जुलाई के बीच चार माह में यह केवल 3258.60 रुपए ही रह गया. इस वजह से स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का इरादा है. निर्माण कार्य व्यावसायियों ने स्टाम्प ड्यूटी एडजेस्टमेंट की अवधि को बढ़ाकर एक से तीन वर्ष करने की मांग की है, पर इसे दो साल करने पर मंत्रालय विचार कर रहा है.
इसी तरह भागीदार अथवा परिजन ही भागीदार हों, तो एमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के लिए स्टाम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए करने पर भी राजस्व मंत्रालय विचार कर रहा है. खरीदारों को ऐसे मिलेगी रियायत वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 5% स्टाम्प ड्यूटी है. दिसंबर तक वह 2% रहेगी.जनवरी से मार्च तक वह 3% रहेगी. नए वित्त वर्ष में स्थिति देखकर फैसला किया जाएगा.