सुप्रिया सुले का ट्वीट- यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 13, 2019 03:20 PM2019-09-13T15:20:52+5:302019-09-13T15:20:52+5:30

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुले ने ट्वीट किया,‘‘ स्पष्ट रूप से यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की।’’

Railway police caught taxi broker on NCP MP Supriya Sule's complaint, case filed | सुप्रिया सुले का ट्वीट- यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की

वरिष्ठ प्रभागीय आयुक्त के. के. अशरफ ने बताया कि वैध टिकट नहीं होने पर मल्होत्रा पर 260 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Highlightsकुलजीत सिंह मल्होत्रा नामक शख्स उनके रेलवे कोच में घुस गया और रास्ता रोककर पूछा कि क्या उन्हें टैक्सी की जरूरत है?रेलवे सुरक्षा बल ने सूचित किया कि उस शख्स को पकड़कर उसपर जुर्माना लगाया गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) सांसद सुप्रिया सुले ने दादर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक टैक्सी दलाल पर कथित तौर उत्पीड़न का आरोप लगाया।

सुले ने रेलवे पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में कहा कि कुलजीत सिंह मल्होत्रा नामक शख्स उनके रेलवे कोच में घुस गया और रास्ता रोककर पूछा कि क्या उन्हें टैक्सी की जरूरत है? राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुले ने ट्वीट किया,‘‘ स्पष्ट रूप से यह कहने पर कि टैक्सी की जरूरत नहीं है उसने ‘मेरा रास्ता रोका और उत्पीड़न करते हुए बेशर्मी से साथ तस्वीर लेने की कोशिश की।’’

सुले ने उस शख्स की तस्वीर खींच ली और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बाद में रेलवे सुरक्षा बल ने सूचित किया कि उस शख्स को पकड़कर उसपर जुर्माना लगाया गया है। बारामती से सांसद सुले ने कहा, ‘‘ अगर कानून के तहत दलाली की इजाजत है तो इसे रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर इजाजत नहीं देनी चाहिए बल्कि इसे टैक्सी स्टैंड तक सीमित रखना चाहिए।’’

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 42 मल्होत्रा को पकड़कर भारतीय रेलवे कानून-1989 की धारा 145-बी (उपद्रव एवं अभद्रता करना), धारा-147 (अवैध तरीके से रेलवे के परिसर में प्रवेश करना) और धारा-159 (कठोर और लापरवाह व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मध्य रेलवे के मुंबई प्रभाग के वरिष्ठ प्रभागीय आयुक्त के. के. अशरफ ने बताया कि वैध टिकट नहीं होने पर मल्होत्रा पर 260 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा शहर की यातायात पुलिस ने भी लाइसेंस नहीं होने पर 200 रुपये और बिना वर्दी टैक्सी चलाने पर अतिरिक्त 200 रुपये का चालान किया। 

Web Title: Railway police caught taxi broker on NCP MP Supriya Sule's complaint, case filed

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