आदित्य ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, जानें क्या है मामला
By आकाश चौरसिया | Published: November 18, 2023 10:35 AM2023-11-18T10:35:06+5:302023-11-18T10:38:40+5:30
यह केस बृहन्मुंबई नगर निगम की शिकायत पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज किया गया है। हुआ यूं कि गुरुवार रात आधिकारिक अनुमति के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज के दूसरे कैरिजवे को आदित्य ठाकरे ने खुलवाकर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल पैदल मार्च किया था।

फाइल फोटो
नई दिल्ली: बिना अनुमति के ब्रिज के एक हिस्से के उद्घाटन करने पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे पर मामला दर्ज हुआ है। यह बात बीते गुरुवार की है, जब शविसेना नेता अपने समर्थकों के साथ पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे।
यह केस बृहन्मुंबई नगर निगम की शिकायत पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराया गया है। हुआ यूं कि गुरुवार रात आधिकारिक अनुमति के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज के दूसरे कैरिजवे को आदित्य ठाकरे ने खुलवाकर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल पैदल मार्च किया था।
बीएमसी की ओर से कहा गया है कि अभी पूल निर्माणाधीन है, फिर भी ऐसा कार्य करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके अलावा यह उपयोग के लिए सुरक्षित भी नहीं है। वहीं, नगर निकाय ने समय से पहले पुल का उपयोग करने वाले मोटर चालकों के लिए संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 149, 336 और 447 के तहत आदित्य ठाकरे, सुनील शिंद और सचिन अहिर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। ये धाराएं गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य और आपराधिक अतिचार से संबंधित हैं।
डेलिसल ब्रिज, दक्षिण मुंबई और लोअर परेल के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक को आंशिक रूप से पहले जून में खोला गया था। करी रोड को लोअर परेल से जोड़ने वाला एक और चरण सितंबर में खोला जा चुका है।