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BMC ने हाईकोर्ट को बताया, अभी नहीं मिली मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों को काटे जाने की औपचारिक मंजूरी

By भाषा | Updated: September 4, 2019 14:25 IST

महाराष्ट्रः बीएमसी के वकील रवि कदम ने बुधवार को खंडपीठ को बताया कि वृक्ष प्राधिकरण ने पेड़ों को काटे जाने की अभी अनुमति नहीं दी है।

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ठळक मुद्देबीएमसी के वृक्ष प्राधिकरण ने बुधवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि उसने मेट्रो के यार्ड के लिए उपनगर आरे इलाके में 2,600 से अधिक पेड़ काटे जाने पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है।मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ पर्यावरणविद कार्यकर्ता जोरू भटेना की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के वृक्ष प्राधिकरण ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मेट्रो के यार्ड (कार शेड) के लिए उपनगर आरे इलाके में 2,600 से अधिक पेड़ काटे जाने और उनके प्रतिरोपण पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ पर्यावरणविद कार्यकर्ता जोरू भटेना की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मेट्रो यार्ड के लिए पेड़ों को काटे जाने के वास्ते 29 अगस्त को दी मंजूरी को चुनौती दी गई है।

बीएमसी के वकील रवि कदम ने बुधवार को खंडपीठ को बताया कि वृक्ष प्राधिकरण ने पेड़ों को काटे जाने की अभी अनुमति नहीं दी है। कदम ने कहा, ‘‘औपचारिक अनुमति अभी नहीं दी गई है। तब तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। औपचारिक अनुमति दिए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र के कानून के तहत इस अनुमति को 15 दिनों में चुनौती दे सकता है।’’

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता काफी भयभीत है कि प्राधिकरण पेड़ काटना शुरू कर देगा और इसलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।’’ पीठ ने बीएमसी और मुंबई मेट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को 17 सितंबर तक याचिका के जवाब में अपने-अपने हलफनामे दायर करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि कानून के तहत प्राधिकरण अभी पेड़ काटने शुरू नहीं कर सकता तो हमें औपचारिक रोक का आदेश देने की जरूरत नहीं है।’’ भटेना के वकील जनक द्वारकादास ने अदालत को बुधवार को बताया कि वृक्ष प्राधिकरण ने पेड़ों को काटे जाने की अनुमति देते हुए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह इंसान बनाम इंसान का मामला नहीं है। यह मानवता के खिलाफ पर्यावरण और पेड़ों का मामला है।’’ याचिका के अनुसार, इस साल 29 अगस्त को वृक्ष प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना के लिए कार शेड बनाने के वास्ते आरे इलाके में कुछ पेड़ों को काटे जाने के एमएमआरसीएल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

प्राधिकरण ने 2,185 पेड़ों को काटे जाने और इलाके से 461 पेड़ों को प्रतिरोपण करने की मंजूरी दी थी। उपनगर गोरेगांव में आरे कॉलोनी को शहर का बड़ा हरित क्षेत्र माना जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और पूर्व क्रिकेटर वसीम जफर समेत कई हस्तियों ने पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। 

टॅग्स :बृहन्मुंबई महानगरपालिकामहाराष्ट्र
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