मध्य प्रदेश: राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया, आदिवासियों की जमीन बेचने का है मामला

By संजय परोहा | Published: July 7, 2023 08:04 PM2023-07-07T20:04:49+5:302023-07-07T20:07:47+5:30

आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीन आईएएस अधिकारियों ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Madhya Pradesh: Lokayukta registers case against three IAS officers of the state | मध्य प्रदेश: राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया, आदिवासियों की जमीन बेचने का है मामला

मध्य प्रदेश: राज्य के तीन आईएएस अधिकारियों पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया, आदिवासियों की जमीन बेचने का है मामला

Highlightsआदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई FIRग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे के खिलाफ है मामलामामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए लोकायुक्त जबलपुर को भेजा गया

जबलपुर: आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये तीन आईएएस अधिकारी हैं, ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे। खास बात यह है कि तीनों अधिकारियों को लोकायुक्त ने अब तक एफआईआर दर्ज करने की सूचना तक नहीं दी है। इसके साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए लोकायुक्त जबलपुर को भेजा गया है।

दरअसल साल 2007 से 2012 के बीच ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसत कुर्रे जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे। जबलपुर के कुंडम क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति इन्होंने दी थी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है।

तत्कालीन कलेक्टरों ने जमीन बेचने की अनुमति देने के अधिकार एडीएम को दे रखे थे। इस मामले में एक शिकायत जबलपुर कलेक्टर को हुई थी। शिकायत के आधार पर मौजूदा एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। इसी के आधार लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 

Web Title: Madhya Pradesh: Lokayukta registers case against three IAS officers of the state

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