जबलपुर: 513 करोड़ के हवाला मामले के दो आरोपियों को ईडी ने जिला अदालत में किया पेश

By संजय परोहा | Published: October 13, 2023 04:29 PM2023-10-13T16:29:10+5:302023-10-13T16:29:51+5:30

वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खोलते हुए करोड़ों रुपए का लेनदेन फर्जी तरीके से हुआ था।

Jabalpur ED presented two accused in Rs 513 crore hawala case in the district court | जबलपुर: 513 करोड़ के हवाला मामले के दो आरोपियों को ईडी ने जिला अदालत में किया पेश

फाइल फोटो

जबलपुर: 513 करोड़ के हवाला आरोपी जेल भेजे गए जबलपुर कटनी के बहुचर्चित हवाला कांड से जुड़े दो आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिला अदालत जबलपुर में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी शत्रुजीत शुक्ला और चेरियन जॉर्ज को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया है।

शत्रुजीत शुक्ला को ईडी ने उसके बैतूल जिले के शाहपुर स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। वहीं चेरियन जॉर्ज को कटनी से हिरासत में लिया गया। जॉर्ज, हवाला कांड में मुख्य आरोपी सतीश सरावगी का मैनेजर रहा है। वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खोलते हुए करोड़ों रुपए का लेनदेन फर्जी तरीके से हुआ था। आरोप है कि आरोपियों ने करीब 513 करोड़ रुपए का हवाला के जरिए लेनदेन किया था।

पीड़ित  रजनीश तिवारी की शिकायत पर मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, संदीप बर्मन, दस्सू पटेल, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

मुख्य आरोपी सतीश पर काले धन के अवैध लेनदेन के कारोबार के जरिए काफी चल-अचल संपत्ति जुटाने का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की इंदौर शाखा ने सरावगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। चार साल पहले सतीश सरावगी ने सरेंडर किया था। न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी।

Web Title: Jabalpur ED presented two accused in Rs 513 crore hawala case in the district court

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