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Assembly Elections 2023: भाजपा उम्मीदवार प्रेमशंकर वर्मा ने बिना इजाजत मंदिर में की चुनावी बैठक, आदर्श आचार संहिता का दर्ज हुआ केस

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: October 25, 2023 10:51 IST

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग का पहला डंडा सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रेमशंकर वर्मा पर चला है।

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ठळक मुद्देएमपी में चुनाव आयोग का पहला डंडा चला सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार परभाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रेमशंकर वर्मा के खिलाफ आचार संहिता का दर्ज हुआ केसउनके खिलाफ यह कार्रवाई इस कारण हुई क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत मंदिर में चुनावी बैठक की

होशंगाबाद: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज होने के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इस बीच चुनाव को निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप कराने के लिए चुनाव आयोग भी बेहद बारीकी से सियासी दलों पर निगाह रखे हुए है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चुनाव आयोग का पहला डंडा सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रेमशंकर वर्मा पर चला है। बताया जा रहा है कि आयोग ने बीते मंगलवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोप में भाजपा प्रत्याशी वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक आयोग ने भाजपा उम्मीदवार प्रेमशंकर वर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई इस कारण से की है क्योंकि उन्होंने सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना एक मंदिर में चुनावी बैठक कर रहे थे।

आयोग ने वर्मा के खिलाफ राष्ट्रवादी भारत पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र रघुवंशी की दी शिकायत पर एक्शन लिया है।  बचाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी भारत पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र रघुवंशी ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी रैली का एक वीडियो पोस्ट किया था।

इस संबंध में उपविभागीय पुलिस अधिकारी आकांक्षा चतुर्वेदी ने कहा, "हमें सिवनी मालवा से भाजपा उम्मीदवार प्रेमशंकर वर्मा द्वारा श्री राम जानकी मंदिर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिली। हमारी स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) टीम ने वीडियो की जांच की और पाया कि उन्होंने तय चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा उम्मीदवार प्रेमशंकर वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो चुनाव के समय लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की जानबूझकर अवज्ञा से संबंधित है।

मालूम हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 3 दिसंबर को संपन्न होगी।

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