संसद में तीखी बहस के बीच महिला आरक्षण को मिली हरी झंडी, देशभर में जमीनी स्तर पर कानून लागू
By अंजली चौहान | Updated: April 17, 2026 08:23 IST2026-04-17T08:22:00+5:302026-04-17T08:23:50+5:30
Women's Reservation Act 2023: केंद्र सरकार ने गुरुवार, 16 अप्रैल को महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया, जिसके तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।

संसद में तीखी बहस के बीच महिला आरक्षण को मिली हरी झंडी, देशभर में जमीनी स्तर पर कानून लागू
Women's Reservation Act 2023: संसद के विशेष सत्र में केंद्र और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के बावजूद महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक , महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसके तहत विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा दिया गया है, गुरुवार से लागू हो गया है। इस अधिनियम को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से जाना जाता है, जिसे संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया था। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को ऐसे समय में नोटिफाई किया है, जब संसद में 2029 में इसके कार्यान्वयन के लिए इसी कानून में संशोधन करने पर बहस चल रही है।
Centre brings into force the 2023 women’s reservation law with effect from April 16,2026. pic.twitter.com/pywfrc5rts
— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2026
नोटिफिकेशन में कहा गया है: "संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा 16 अप्रैल, 2026 की तारीख को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।"
हालांकि, अधिनियम को नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया। PTI के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकता है।
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
2023 के कानून के तहत, आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया था।
NDA और विपक्षी नेताओं के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों पर बहस
लोकसभा में इस समय तीन बिलों पर बहस चल रही है, जिन्हें सरकार ने इसलिए पेश किया है ताकि 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सके। ये तीन बिल हैं -- संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026; परिसीमन बिल, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026।
NDA नेताओं ने गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन से जुड़े बिलों का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं ने आरक्षण के लिए सालों इंतज़ार किया है; वहीं, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जिस तरह से इन बिलों को आगे बढ़ा रही है, उससे देश की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है।