न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक से हिरासत में पूछताछ की क्यों जरूरत है : अदालत

By भाषा | Updated: August 5, 2021 16:59 IST2021-08-05T16:59:31+5:302021-08-05T16:59:31+5:30

Why custodial interrogation of NewsClick editor-in-chief is needed: Court | न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक से हिरासत में पूछताछ की क्यों जरूरत है : अदालत

न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक से हिरासत में पूछताछ की क्यों जरूरत है : अदालत

नयी दिल्ली, पांच अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी वित्त पोषण मामले में न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा 17 दिसंबर तक बढ़ा दी है और उसने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की क्या आवश्यकता है जब आरबीआई की प्रथम दृष्टया जांच उनके पक्ष में है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने पुरकायस्थ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया आरबीआई के अनुसार कोई देरी आदि नहीं हुई। ऐसे में आपको उनसे हिरासत में पूछताछ की क्यों आवश्यकता है?’’

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने जवाब दिया कि वह अब भी ‘‘अन्य लेनदेन की पुष्टि कर रहे हैं’’ और जांच अभी चल रही है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी अमेरिका से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ।

अदालत ने प्राथमिकी में न्यूजक्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को दी अंतरिम सुरक्षा की अवधि भी बढ़ा दी। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक मनजीत एस ओबरॉय ने कहा कि विदेश में कुछ संस्थानों को अनुरोध पत्र भी भेजा गया है और इनके जवाब का इंतजार है तथा अन्य लोगों से भी पूछताछ की गयी है। जांच करना, मामले की जांच कर रहे अधिकारी का विशेषाधिकार है।

अदालत ने पुलिस से मामले पर अंतिम जवाब मांगा और सवाल किया, ‘‘संस्थानों के जवाब से आप क्या करेंगे। 100 संस्थान हो सकते हैं। अंतिम जवाब दीजिए। मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा।

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Web Title: Why custodial interrogation of NewsClick editor-in-chief is needed: Court

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