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जामिया में हिंसाः केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस को नोटिस

By भाषा | Updated: December 19, 2019 16:47 IST

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की पीठ ने गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने से इनकार के बाद वकील ‘शेम शेम’ कहते नजर आए।

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ठळक मुद्देमुआवजे की मांग संबंधी छह याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। कमेटी गठित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंसा की पड़ताल के लिए एक तथ्यान्वेषी कमेटी गठित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की पीठ ने गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने से इनकार के बाद वकील ‘शेम शेम’ कहते नजर आए।

पिछले कुछ दिनों में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में घायल हुए छात्रों के लिए उपचार और मुआवजे की मांग संबंधी छह याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। 

टॅग्स :जामिया मिल्लिया इस्लामियामोदी सरकारनागरिकता संशोधन कानूनदिल्लीहाई कोर्ट
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