लव जिहाद पर एक बार फिर सियासत, भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग

By गुणातीत ओझा | Published: November 21, 2020 09:20 PM2020-11-21T21:20:20+5:302020-11-21T21:25:52+5:30

लव जिहाद पर पूरे देश में जिरह एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

Uttar Pradesh to bring ordinance non-BJP state govts slam ‘love jihad’ law | लव जिहाद पर एक बार फिर सियासत, भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग

लव जिहाद पर छिड़ी सियासी बहस।

Highlightsलव जिहाद पर पूरे देश में जिरह एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

नई दिल्ली।लव जिहाद पर पूरे देश में जिरह एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा, मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश हरियाणा से एक कदम आगे है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍समंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सख्‍त लहजे में कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बन जाने के बाद बहन, बेटियों की इज्‍जत से खेलने वालों का अंत हो जाएगा। उन्‍होंने कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी सूरत में स्‍वीकार नहीं किया जा सकता। इन कृत्‍यों को मान्‍यता देना सबसे बड़ी गलती होगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बनाए जाने वाले इस प्रस्‍तावित कानून में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान बताया जा रहा है।

कई राज्य लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के पक्ष में हैं तो कई राज्य इसके सख्त खिलाफ हैं। राजस्‍थान की बात करें तो मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको गलत बताया है। उन्होंने इसे भाजपा की लोगों को बांटने की साजिश बताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया था कि इस तरह का कोई भी कानून अदालत में मान्‍य नहीं होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि राज्‍य सरकारों को प्‍यार करने के खिलाफ नहीं बल्कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून लाना चाहिए। 

हरियाणा और मध्‍य प्रदेश की ही तरह दूसरे भाजपा शासित राज्‍यों में भी इस तरह की कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। इसमें असम और कर्नाटक का नाम आगे चल रहा है। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो विधानसभा उपचुनाव से एक दिन पहले ही इसका एलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार विधानसभा में धर्म स्‍वतंत्र विधेयक 2020 लाएगी। जिसे आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जा सकेगी। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करवाने वाले और जबरन शादी करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। गलत जानकारी देकर, बहला-फुसलाकर और धोखे से शादी करने वाले भी इसकी जद में आएंगे। दोषी पाए जाने पर शादी को अमान्‍य करार दिया जाएगा।

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