योगी सरकार का यू-टर्न, यूपी में अब वैक्सीन के लिए आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं
By विनीत कुमार | Published: May 13, 2021 07:58 AM2021-05-13T07:58:04+5:302021-05-13T08:02:52+5:30
उत्तर प्रदेश में उस फैसले को वापस ले लिया गया है जिसमें कहा गया था कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए आधार कार्ड या फिर स्थाई निवास प्रमाण दिखाना होगा।
कोरोना टीकाकरण को लेकर यूपी सरकार ने अपने दिशा-निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व के विवादित फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि अब राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए आधार कार्ड या फिर स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
नियमों में नए बदलाव के बाद अब यूपी में रह रहा कोई भी शख्स किसी भी प्रमाण-पत्र को देकर कोरोना का टीका ले सकता है। इससे पहले यूपी सरकार ने केवल यूपी वालों को वैक्सीन लगाने का आदेश दिया था। सरकार ने बुधवार रात पूर्व के इस फैसले को वापस ले लिया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टीकाकरण का काम अभी चल रहा है। इसी हफ्ते यानी 10 मई से प्रदेश के और 11 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगना शुरू हो गया था। इससे पहले 1 मई से 7 जिलों में टीका लगाया जा रहा था।