आगरा : राष्ट्रगान पर आपत्ति जताने पर मौलवी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज, स्वतंत्रता दिवस पर जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने पर की थी टिप्पणी

By दीप्ती कुमारी | Published: August 19, 2021 11:25 AM2021-08-19T11:25:21+5:302021-08-19T11:48:51+5:30

आगरा के जामा मस्जिद के प्रमुख मौलवी मुफ्ती रूमी और उनके बेटे के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस के दिन मस्जिद में झंडा फहराने को लेकर टिप्पणी किए जाने पर मामला दर्ज किया गया है । उन्होंने राष्ट्रगान पर भी आपत्ति जताई थी ।

uttar pradesh jama masjid cleric booked for objecting to national anthem inside mosque in agra | आगरा : राष्ट्रगान पर आपत्ति जताने पर मौलवी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज, स्वतंत्रता दिवस पर जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने पर की थी टिप्पणी

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

Highlightsआगरा के जामा मस्जिद के मौलवी के खिलाफ मामला दर्जमस्जिद में तिरंग फहराने पर जताई थी आपत्ति ऑडियो जारी कर सार्वजनिक शांति और सद्भाव बिगाड़ने का किया प्रय़ास

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा में जामा मस्जिद के एक प्रमुख मौलवी मुफ्ती रूमी  के खिलाफ  मस्जिद में राष्ट्रगान गाने पर कथित रूप से आपत्ति जताने के आरोप में मामला दर्ज किया है ।

राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति जताई

इस मामले में एक ऑडियो क्लिप बरामद होने के बाद शहर मुफ्ती, मजीदुल कुधुश खुबेब रूमी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मौलवी को कथित तौर पर मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराने को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं । उन्होंने कथित तौर पर इसे अपवित्रता का कार्य भी करार दिया । यह घटना 15 अगस्त की है, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी नेता अशफाक सैफी और उनके समर्थकों ने मस्जिद में घुसकर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया ।

एक मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य और स्थानीय नेता हाजी असलम कुरैशी की शिकायत के आधार पर 75 वर्षीय मुस्लिम मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी । प्राथमिकी में मौलवी के बेटे हम्मदुल खुदुश का भी नाम है ।

कुरैशी ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का विरोध करते हुए मुफ्ती रूमी ने  एक ऑडियो जारी कर सार्वजनिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है।"

इस मामले में  मंटोला पुलिस स्टेशन के  हाउस ऑफिसर (एसएचओ) विनोद कुमार ने कहा, “एफआईआर आईपीसी की धारा 153-बी( राष्ट्रीय एकता को नुकसान) , 505 (सार्वजनिक अशांति भड़काने वाले बयान) और 508 (दैवीय नाराजगी बताकर लोगों को भड़काना) और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के 1 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

 घटना पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा नेता अशफाक सैफी ने कहा कि मौलवी और उनके बेटे ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है । उन्होंने कहा कि "मुफ्ती और उनके बेटे को यह महसूस करना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हमने वहां राष्ट्रगान गाया , राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मस्जिद में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए ।  जिसे लेकर मुफ्ती और उनके बेटे ने एक अनावश्यक विवाद शहर में पैदा किया है ।  
 

Web Title: uttar pradesh jama masjid cleric booked for objecting to national anthem inside mosque in agra

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