बिहार: डेटा नुकसान की भरपाई के लिए मोबाइल कंपनी पर यूजर ने दर्ज कराया केस, इस कारण इंटरनेट लगी थी रोक
By एस पी सिन्हा | Published: June 22, 2022 04:52 PM2022-06-22T16:52:17+5:302022-06-22T16:53:17+5:30
शंकर प्रकाश नामक युवक ने चार दिनों का अपना बचा हुआ डेटा टेलीकॉम कंपनी से पाने के लिए स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। कोर्ट ने उसका मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यूजर ने बताया कि इंटरनेट बंदी का नुकसान मोबाइल यूजर्स को झेलना पड़ा है।
पटना: बिहार के भोजपुर जिले में चरपोखरी का रहने वाले एक यूजर ने मोबाइल कंपनी पर केस दर्ज किया है। यूजर ने अपने डेटा नुकसान की भरपाई की मांग मोबाइल कंपनी से की है। दरअसल 'अग्निपथ' योजना के विरोध के दौरान अफवाह फैलने से रोकने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के इरादे से प्रशासन ने 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। बंदी के दौरान लोग इंटरनेट पैक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
इसी बात को लेकर यूजर ने कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर प्रकाश नामक युवक ने चार दिनों का अपना बचा हुआ डेटा टेलीकॉम कंपनी से पाने के लिए स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। कोर्ट ने उसका मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यूजर ने बताया कि इंटरनेट बंदी का नुकसान मोबाइल यूजर्स को झेलना पड़ा है।
उसने कहा कि अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड प्लान में प्रतिदिन उपलब्ध कराने वाले डेटा का पैसा पहले ही ले लेती हैं। स्मार्टफोन यूजर प्रतिदिन औसतन एक जीबी डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उनके डेटा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, जिसे वापस देने के लिए केस किया गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर राज्य में तीन दिन तक भारी हंगामा हुआ था। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। इन शहरों में फेसबुक, ट्विटर और वाट्सऐप और इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो या संदेश भेजने पर रोक लगा दी थी। रेलवे, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाएं इससे प्रभावित नहीं थीं।