दूध फाड़ने के लिए प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल, डेयरी मालिक रासुका के तहत जेल भेजा गया
By भाषा | Published: December 2, 2020 06:46 PM2020-12-02T18:46:43+5:302020-12-02T18:46:43+5:30
इंदौर (मध्यप्रदेश), दो दिसंबर दूध फाड़ने के लिए प्रतिबंधित रसायन के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को यहां एक डेयरी संस्थान के मालिक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे केन्द्रीय जेल भेज दिया गया।
बाणगंगा पुलिस थाने के प्रभारी राजेन्द्र सोनी ने बताया, “एनएसए के तहत प्रशासन के जारी गिरफ्तारी वारंट पर शहर के एक डेयरी संस्थान के मालिक टीकमदास थडानी (52) को पकड़ा गया और केन्द्रीय जेल भेज दिया गया।”
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मंगलवार को मारे गए छापे में पता चला था कि थडानी के पोलोग्राउंड क्षेत्र स्थित डेयरी संयंत्र में बेहद ज्यादा सांद्रता वाले एसिटिक एसिड के इस्तेमाल से दूध को फाड़कर पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाए जा रहे थे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अभय बेड़ेकर ने बताया कि थडानी के संयंत्र के साथ ही एक अन्य डेयरी संस्थान पर भी मंगलवार को छापा मारा गया था। दोनों संस्थानों से 99 प्रतिशत से ज्यादा सांद्रता वाला कुल 70 लीटर एसिटिक एसिड जब्त किया गया था।
उन्होंने बताया, “दूध फाड़ने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुग्ध प्रसंस्करण में इस रसायन का इस्तेमाल किए जाने से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं।”
बेड़ेकर ने कहा, “दोनों डेयरी संस्थानों के मालिक अपना धन और समय बचाने के लिए दूध फाड़ने में बेहद ज्यादा सांद्रता वाले एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा करके वे उपभोक्ताओं की जान से खिलवाड़ कर रहे थे।”
उन्होंने बताया कि प्रशासन की जांच के घेरे में आए दूसरे डेयरी संस्थान के मालिक पर फिलहाल रासुका नहीं लगाया गया है क्योंकि वह फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।