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Delhi Coronavirus Breaking: बिना मास्क-ग्लव्स साइकिल चला रही थी विदेशी महिला, पुलिस ने टोका तो करने लगी लड़ाई

By गुणातीत ओझा | Updated: April 12, 2020 12:41 IST

दिल्ली के वसंत विहार में बिना मास्क-ग्लव्स के साइकिल चला रही उरुग्वे की महिला ने पुलिस के साथ की बदतमीजी। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने घर बाहर निकलने वालों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया है।

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ठळक मुद्देनई दिल्ली के वसंत विहार में बिना मास्क और ग्लव्स के साइकिल चला रही उरुग्वे की महिला को पुलिस ने रोका तो करने लगी लड़ाईलॉकडाउन उल्लंघन के चलते 3,515 लोगों को हिरासत में लिया गया और 400 गाड़ियां जब्त की गयीं। पुलिस ने बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ 100 मामले दर्ज किए हैं।

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कुछ लोगों की लापरवाही पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही पुलिसर्मियों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। लापरवाही भरा नया मामला दिल्ली के वसंत विहार इलाके में प्रकाश में आया है। यहां एक विदेशी महिला बिना मास्क और ग्लव्स के साइकिल चला रही थी। पुलिस ने उसे रोककर मास्क और ग्लव्स के लिए पूछा तो महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। अपनी नादानी पर माफी मंगाने के बजाय वह उल्टा पुलिस वालों को ही खरी-खोटी सुनाने लगी।                                                                                दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वसंत विहार के पश्चिमी मार्ग पर पुलिस ने साइकिल चला रही उरुग्वे की एक महिला को रोका था। वह बिना मास्क और ग्लव्स पहने साइकिल चला रही थी। महिला से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी। इतना ही नहीं उसने पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए उसका नाम नोट किया जिसने उसे दस्ताने और मास्क पहनने के लिए कहा था।

बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अपराध, हो सकती है जेल

दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के प्रसार से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना और छह माह तक की जेल की सजा हो सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दिल्ली में बिना मास्क लगाए या चेहरा ढके निकलने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत एक से छह महीने तक की सजा और 200 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 200 मामले दर्ज, 3,500 से ज्यादा हिरासत में

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों के उल्लंघन पर शनिवार को दिल्ली में पुलिस ने 200 मामले दर्ज किए और 3,515 लोगों को हिरासत में लिया । पुलिस द्वारा साझा आंकड़ों के मुताबिक ये मामले भादंसं की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत शाम पांच बजे तक के दर्ज मामले हैं । अधिकारियों ने बताया कि उल्लंघन के चलते 3,515 लोगों को हिरासत में लिया गया और 400 गाड़ियां जब्त की गयीं। पुलिस ने बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ 100 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि आवाजाही के लिए कुल 634 पास जारी किए गए हैं । अधिकारियों ने बताया कि 24 मार्च के बाद से दिल्ली पुलिस ने कानून की धारा 65 के तहत आदेशों के उल्लंघन पर 73,936 लोगों को हिरासत में लिया।

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