UP: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध, सीएम योगी ने जारी किया सख्त आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 29, 2025 20:57 IST2025-03-29T20:55:58+5:302025-03-29T20:57:26+5:30

बयान के मुताबिक, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।

UP: Meat sale banned within 500 meters of religious places, CM Yogi issued strict order | UP: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध, सीएम योगी ने जारी किया सख्त आदेश

UP: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध, सीएम योगी ने जारी किया सख्त आदेश

Highlightsधार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठनछह अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष रूप से प्रतिबंध लागू होगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 

सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। बयान में बताया गया कि इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। 

बयान के मुताबिक, इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। बयान में बताया गया कि छह अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष रूप से प्रतिबंध लागू होगा और इस दिन मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। 

इनपुट भाषा एजेंसी

‘यूपी नगर निगम अधिनियम 1959’ और ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011’ के प्रावधानों के तहत सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

Web Title: UP: Meat sale banned within 500 meters of religious places, CM Yogi issued strict order

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