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यूपी: पुलिस पर हमला करने के मामले में मंत्री, भाजपा विधायक समेत 74 बरी, 2014 में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने पर हुआ था विवाद

By विशाल कुमार | Updated: January 12, 2022 08:55 IST

राज्य सरकार ने मामले को वापस लेने के लिए मुरादाबाद की एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन भी दायर किया था। अदालत ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया और मामला लंबित रहा।

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ठळक मुद्देपंचायती राज के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा विधायक रितेश कुमार गुप्ता सहित 74 आरोपी बरी।इन सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।सरकार ने मामला वापस लेने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया था लेकिन मामला लंबित रहा।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा विधायक रितेश कुमार गुप्ता और 72 अन्य को साल 2014 में पुलिस पर हमले के आरोप से बरी कर दिया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी पर आरोप था कि एक लाउडस्पीकर हटाने के मामले में मुरादाबाद पुलिस के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान जब पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्होंने उन पर हमला कर दिया था। इन सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

मुरादाबाद में सरकारी वकील मोहनलाल ने कहा कि इस मामले में कुल 82 आरोपी थे। उनमें से छह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. अदालत ने दो आरोपियों की फाइलें अलग कर लीं. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गुप्ता ने मंगलवार को भूपेंद्र सिंह चौधरी और रितेश गुप्ता समेत 74 लोगों को बरी कर दिया। इस दौरान अदालत ने 24 गवाहों के बयान दर्ज किए।

मुरादाबाद के सरकारी जिला वकील नीतिन गुप्ता ने कहा कि अभी हमें आदेश की प्रति नहीं मिली है। फैसले को देखने के बाद अपील करने के बारे में विचार किया जाएगा।

बता दें कि, यह मामला जून, 2014 का है. सरकारी वकील के अनुसार, मुस्लिम-बहुल अकबरपुर चेंद्री गांव में पुलिस ने कथित तौर पर एक मंदिर से लाउडस्पीकर हटा दिया था जिसके बाद मुरादाबाद के कंठ इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने दावा किया कि लाउडस्पीकर को इलाके में अशांति पैदा करने की शिकायत मिलने के बाद हटा दिया गया था।

राज्य सरकार ने मामले को वापस लेने के लिए मुरादाबाद की एक स्थानीय अदालत में एक आवेदन भी दायर किया था। अदालत ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया और मामला लंबित रहा।

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