सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायरा किया गया है। पीआईएल कहा गया है कि केवी में प्रार्थना के नाम पर हिंदुत्व का एजेंडा फैलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से इस पर उसकी राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी संस्थान में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।
पिछले कुछ सालों से मदरसा और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर इस्लाम और हिंदुत्व फैलाने का आरोप लगता रहा है। अब इस आरोप के लिस्ट में केंद्रीय विद्यालय का नाम भी शामिल हो गया है। देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है।